खाद्य सामग्री विक्रेताओं के लिए गोलबाजार में लगेगा रजिस्ट्रेशन मेला, स्वास्थय शिविर,  रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले रेहड़ी व खोमचे वालों पर भी लगेगा जुर्माना हो सकती है जेल

December 26, 2022 6:47 PM

✍️ रघुनाथ प्रसाद साहू/9434243363 

खड़गपुर,  सभी तरह के खाद्य सामग्री व्यापारी जो भोजन से संबंधित व्यवसाय करते हैं जैसे- भोजन तैयार करने का व्यवसाय, खाद्य वितरण व्यवसाय, छोटा होटल, किराना व्यवसाय, मिठाई की दुकान, छोटा रेस्टोरेंट, खानपान व्यवसाय, फल, सब्जी, बेकरी, चाय की दुकान, आलूचाप, सिंघाड़ा की दुकान, फुचका , मछली, मांस, अंडे का व्यवसाय, मोबाइल खाद्य व्यवसाय, कोई भी सड़क के किनारे का खाद्य व्यवसाय आदि सभी के लिए लागू है और जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपये से कम है, 29/12/2022 यानि गुरुवार को सुबह 11 बजे गोलबाजार, दुर्गेश्वरी मंदिर में रजिस्ट्रेशन मेले का आयोजन किया गया है। एफएसएसएआई पंजीकरण रवींद्रनगर, वाणिज्य अधिकारी की ओर से मेले का आयोजन किया गया है जिसमें खड़गपुर चेंबर आफ कामर्स सहयोग करेगी ताकि किसी भी दुकानदार को परेशानी ना हो।

चेंबर के महासचिव बजरंग वर्मा ने बताया कि उक्त मेले में दिनांक 29/12/2022 को प्रात: 11 बजे से अपनी फोटो की प्रति, पता सहित पहचान पत्र, फोन नंबर, ई-मेल आईडी एवं एक वर्ष के लिए 100 रुपये एवं पांच वर्ष के लिए 500 रुपये एवं प्रक्रिया शुल्क 100 रुपये लगेगा जो कि उसी दिन साथ लानी है। उन्होंने उक्त FSSAI पंजीकरण मेले में खाद्य व्यवसाय को पंजीकृत करेने की अपील करते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत FSSAI पंजीकरण और लाइसेंस के बिना खाद्य व्यवसाय में लिप्त होने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद हो सकती है।इसलिए व्यवसाय छोटा हो या बड़ा जरुर रजिस्ट्रेशन कराएं। वर्मा ने बताया कि दुकानदारों के लिए इस संबंध में लिफलेट छपाए गए हैं व माइकिंग से भी प्रचार किया जाएगा। पुरे शहर के खाने पीने की चीजों से जुड़े दुकानदार मेंले में आ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जबकि 12 लाख से ज्यादा वार्षिक टर्न ओवर वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस लगेगा उक्त लोगों के बारे में घोषणा बाद में की जाएगी. ज्ञात हो कि उसी दिन दुकानदारों के लिए मेले प्रांगण में निः शुल्क स्वास्थय मेले का भी आयोजन किया गया है.   

 

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