December 5, 2025

जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव: जानिए आपकी रसोई के सामान पर अब कितना लगेगा टैक्स?

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केंद्र सरकार ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर पुरानी और नई जीएसटी दरों को लेकर कई तरह की जानकारी साझा की जा रही है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति है। आइए जानते हैं कि पनीर, कॉफी, मक्खन, और अन्य घरेलू वस्तुओं पर अब वास्तव में कितना जीएसटी लग रहा है।

डेयरी उत्पादों पर जीएसटी का गणित:

सबसे बड़ा बदलाव डेयरी उत्पादों पर देखने को मिला है। पहले जो दही, पनीर, और छाछ खुले में बिकते थे, उन पर कोई जीएसटी नहीं था। लेकिन अब, अगर ये उत्पाद प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड हैं, तो इन पर 5% जीएसटी लगाया गया है। हालांकि, खुले में बिकने वाले पनीर और दही पर अभी भी कोई टैक्स नहीं है।

इसी तरह, मक्खन, घी, और चीज़ (Cheese) पर जीएसटी की दरें भी चर्चा का विषय रही हैं। इन उत्पादों पर वर्तमान में 12% जीएसटी लागू है।

चाय-कॉफी और स्नैक्स हुए महंगे या सस्ते?

कॉफी: इंस्टेंट कॉफ़ी पर 18% जीएसटी लगता है, जबकि भुने हुए कॉफी बीन्स पर यह दर 5% है।

चॉकलेट, बिस्कुट और केक: इन वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगता है, जिससे ये पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं।

नमकीन और मिक्सचर: इन पर 12% जीएसटी लागू है।

पास्ता और नूडल्स: ब्रांडेड और पैक्ड पास्ता-नूडल्स पर 18% जीएसटी लगाया गया है।

रोटी और पराठे पर टैक्स का विवाद:

एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, वह रोटी और पराठे के बीच जीएसटी का अंतर है। सादी रोटी या चपाती पर 5% जीएसटी लगता है, लेकिन पैकेटबंद या फ्रोजन पराठे को 18% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। इस वजह से बाहर खाने या पैक्ड पराठा खरीदने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।

पेय पदार्थों पर क्या है स्थिति?

पैक्ड जूस और नारियल पानी: इन पर 12% जीएसटी लागू है।

20 लीटर वाली पानी की बोतलें: इन पर भी 12% जीएसटी लगाया गया है।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और चोरी को रोकना है। हालांकि, इन परिवर्तनों से मध्यमवर्गीय परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हुआ है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी पैकेजिंग पर लगी जीएसटी दर की जांच अवश्य कर लें।

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