चेक क्लीयरेंस अब सिर्फ 3 घंटों में! RBI ने की बड़ी घोषणा, जानें कब से लागू होगा नया नियम






भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक भुगतान प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है, जिससे करोड़ों बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब चेक क्लियर होने के लिए आपको एक या दो दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 जनवरी, 2026 से बैंक केवल 3 घंटे के भीतर चेक को पास या वापस कर देंगे, जिससे ग्राहकों के खाते में पैसा कुछ ही घंटों में जमा हो जाएगा। 🏦




यह कदम RBI के पेमेंट सिस्टम को और अधिक कुशल और तेज बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है।

क्या है नया नियम?
विज्ञापन के अनुसार, RBI एक नई प्रणाली लागू कर रहा है जिसके तहत चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति दी जाएगी।
- वर्तमान प्रणाली: अभी बैंक चेक को क्लियर करने या वापस करने में लगभग एक दिन (T+1) का समय लेते हैं, जिससे ग्राहकों को पैसा अगले कार्य दिवस तक मिलता है।
- नई प्रणाली (3 जनवरी, 2026 से): इस तारीख से, बैंकों को चेक प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर उसे क्लियर या रिटर्न करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि यदि आप सुबह बैंक में चेक जमा करते हैं, तो दोपहर तक आपके खाते में पैसा आ सकता है।
ग्राहकों को क्या फायदे होंगे?
इस नए नियम से आम लोगों और व्यापारियों दोनों को कई बड़े फायदे होंगे:
- फंड की দ্রুত उपलब्धता: सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फंड आपके खाते में उसी दिन कुछ ही घंटों में उपलब्ध हो जाएगा।
- बेहतर सुविधा: यह प्रक्रिया को बेहद सुविधाजनक बनाता है और वित्तीय लेनदेन में लगने वाले समय को काफी कम कर देता है।
- कैश फ्लो में सुधार: व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों के लिए यह नियम विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनका कैश फ्लो बेहतर होगा और वे अपने पैसे का जल्दी उपयोग कर पाएंगे।
- देरी में कमी: चेक क्लीयरेंस में होने वाली अनावश्यक देरी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
RBI ने इस सुविधा के साथ-साथ ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह भी जारी की है। चूँकि अब चेक बहुत तेजी से क्लियर होगा, इसलिए यह सुनिश्चित करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी किसी को चेक जारी करें, तो आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस हो।
पहले लोगों को चेक जारी करने के बाद खाते में पैसे जमा करने के लिए कुछ समय मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बैलेंस की कमी होने पर चेक तुरंत बाउंस हो सकता है, जिससे आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है और आपकी वित्तीय साख पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।
यह कदम भारत के पेमेंट इकोसिस्टम को UPI, NEFT और RTGS की तरह ही तेज और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर है।
अधिक जानकारी के लिए, आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर जा सकते हैं या मिस्ड कॉल सेवा नंबर 99990 41935 पर संपर्क कर सकते हैं।
