मेदिनीपुर नगर पालिका का नया आदेश: अब दुकानों के साइनबोर्ड पर सबसे ऊपर दिखेगी ‘बांग्ला भाषा’

July 19, 2025 7:52 PM

मेदिनीपुर नगर पालिका ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके साइनबोर्ड पर बांग्ला भाषा में नाम सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। यदि अन्य भाषाओं (जैसे हिंदी या अंग्रेजी) में नाम लिखा गया है, तो उसे बांग्ला के नीचे स्थान देना होगा।

फैसले का उद्देश्य:

बांग्ला भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना: नगर परिषद का मानना है कि स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देने से सांस्कृतिक पहचान को बल मिलेगा।

स्थानीय नागरिकों की सुविधा: साइनबोर्ड पर बांग्ला भाषा में जानकारी होने से आम नागरिकों और ग्राहकों को प्रतिष्ठानों की पहचान करने में सुविधा होगी।

आदेश की प्रमुख बातें:

शहर के सभी छोटे-बड़े दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को यह नियम मानना अनिवार्य होगा।

जिन दुकानों के साइनबोर्ड पहले से हैं, उन्हें भी अब बांग्ला भाषा को शीर्ष पर लाकर नया साइनबोर्ड लगाना होगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर पालिका सख्त कार्रवाई करेगी जिसमें चेतावनी, जुर्माना आदि शामिल हो सकता है।

प्रशासन का कहना है:

नगर पालिका के चेयरमैन  सौमेन खान ने कहा कि यह निर्णय नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए और बांग्ला भाषा को उसकी उचित पहचान दिलाने के लिए लिया गया है। इससे व्यापारिक वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आने वाले व्यापारियों को सामानों के नाम व साइन बोर्ड बांग्ला में लिखनेको कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्ला के अलावा हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी  में भी लिखा जा सकता है पर सबसे पहले बांग्ला में लिखना अनिवार्य है।

 

वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि व्यवसायी वर्ग इस आदेश का पालन किस तरह करता है और इसका व्यावसायिक क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है।

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