हत्यारोपी माकपा नेता 22 वर्षों की सुनवाई के पश्चात अदालत द्वारा दोषी करार ,आजीवन कारादंड

November 24, 2022 6:37 PM

मेदिनीपुर अदालत रामपद सामंत नामक माकपा नेता को सबंग इलाके के कांग्रेसी नेता के हत्या के जुर्म में 22 वर्षों तक मेदिनीपुर अदालत में चली सुनवाई के पश्चात दोषी करार देते हुए बीते मंगलवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी . सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2001 में मेदिनीपुर जिले के सबंग थाना के बटुआबाज़ार में माकपा नेता रामपद सामंत शाम के वक्त कांग्रेसी नेता बबलू राय को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी . जिसकी पी.जी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी . मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस रामपद सामंत को गिरफ्तार कर , जरुरी पड़ताल की एवं अदालत द्वारा समुचित सुनवाई के पश्चात रामपद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा दी गई . जिससे बबलू राय के परिजन संतुष्ट हुए है .

 

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