इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर सरकार सख्त, 7 दिसंबर तक यात्रियों का पैसा लौटाने का आदेश






इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo) की कई उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों को हो रही भारी परेशानियों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनी को निर्देश दिया है कि वह प्रभावित यात्रियों का रिफंड तुरंत जारी करे।




7 दिसंबर की समय सीमा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, इंडिगो को 7 दिसंबर रात 8 बजे तक सभी यात्रियों के बैंक खातों में पैसा वापस (Refund) करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी नहीं की गई या इसमें कोई लापरवाही पाई गई, तो एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विशेष टीम का गठन
रिफंड प्रक्रिया को सुचारू बनाने और यात्रियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को एक ‘विशेष टीम’ गठित करने का निर्देश दिया है। यह टीम तब तक काम करेगी जब तक कि विमानन सेवाएं पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जातीं। टीम का मुख्य उद्देश्य रिफंड में तेजी लाना और यात्रियों की समस्याओं को हल करना होगा।
48 घंटे में लौटाना होगा सामान
सिर्फ रिफंड ही नहीं, मंत्रालय ने यात्रियों के सामान (Luggage) को लेकर भी कड़े निर्देश दिए हैं। कई यात्रियों ने सामान खोने या समय पर न मिलने की शिकायत की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर यात्रियों का सामान उन्हें वापस मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो कंपनी को यात्रियों को मुआवजा देना होगा।
बुजुर्गों और बीमारों की मदद के निर्देश
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वह एयरपोर्ट, सुरक्षा एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के साथ लगातार संपर्क में है। इंडिगो को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वह बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग और आपातकालीन स्थिति में यात्रा कर रहे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान करे।
