अन्नपूर्णा योजना के नियमों का ऐलान: 17 अगस्त से मिलेंगे पैसे, जानिए किसे मिलेगा लाभ और कौन रहेगा वंचित

August 13, 2026 8:33 PM

हाल ही में ‘अन्नपूर्णा योजना’ को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार, लाभार्थियों को 17 अगस्त से राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं, नियमों में क्या छूट दी गई है और किन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

योजना के लिए आवश्यक शर्तें (इन्हें मिलेगा लाभ):

  • ​लाभार्थी की मासिक आय 10 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
  • ​परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • ​आम तौर पर लाभार्थी किसी अन्य सामाजिक योजना का उपभोगकर्ता नहीं होना चाहिए (कुछ विशेष छूट को छोड़कर)।
  • ​25 से 60 वर्ष की आयु सीमा के बीच की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

नियमों में दी गई विशेष छूट:

  • दिव्यांग और किसान: विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) व्यक्ति एक साथ दो भत्तों (दिव्यांग भत्ता और अन्नपूर्णा योजना) का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, महिला किसानों को ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के साथ-साथ इस योजना का भत्ता भी मिलेगा।
  • मकान से जुड़ी शर्त: शहरी क्षेत्रों में लाभ पाने के लिए घर में 3 से कम कमरे होने चाहिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 3 कमरे का घर होने पर भी, कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर अन्नपूर्णा योजना का पैसा प्राप्त किया जा सकता है।
  • जमीन से जुड़ी शर्त: कॉर्पोरेशन (नगर निगम) क्षेत्रों में 50 डेसिमल से कम जमीन होना अनिवार्य है। हालांकि, नगर पालिका और पंचायत (पौर-ग्रामीण) क्षेत्रों में जमीन की मात्रा के संबंध में भी लाभार्थियों को विशेष छूट दी जाएगी।

ये लोग योजना से रहेंगे बाहर (इन्हें नहीं मिलेगा लाभ):

  • ​यदि पति सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो पत्नी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • ​यदि कोई महिला स्वयं महीने में 10 हजार रुपये या उससे अधिक कमाती है, तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र मानी जाएगी।
  • ​जो परिवार आयकर (Income Tax) का भुगतान करते हैं (अर्थात जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये है), वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
  • ​सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक, शिक्षाकर्मी और स्थायी नौकरी (Permanent Job) में नियुक्त लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

कब से खाते में आएंगे पैसे?

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 17 अगस्त से धन आवंटन शुरू कर दिया जाएगा और पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। योग्य लाभार्थी अपने आवेदन और शर्तों की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

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