छुट्टी के दिन भी आना होगा ऑफिस! राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी

June 26, 2026 8:50 PM

सरकारी सेवाओं को और अधिक सुचारू और निर्बाध बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार (P&AR) विभाग द्वारा जारी किए गए नए निर्देश के अनुसार, अब शनिवार, रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों के दिन भी रोस्टर के आधार पर न्यूनतम कर्मचारियों (skeleton staff) को ऑफिस में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

​क्यों लिया गया यह फैसला?

अक्सर देखा गया है कि उच्च पदस्थ अधिकारी छुट्टियों के दिन भी महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज संभालते हैं। ऐसे में उनके काम में कोई रुकावट न आए और उन्हें आवश्यक प्रशासनिक सहायता (Administrative Support) मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए ही यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

​हाल ही में जारी किए गए मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी कामकाज के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए छुट्टियों के दौरान रोस्टर के आधार पर कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

​आगे क्या हो सकता है?

नवान्न (राज्य सचिवालय) के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भविष्य में जिला और अनुमंडल (सब-डिवीजन) स्तर के कार्यालयों में भी इसी तरह के निर्देश लागू होने की पूरी संभावना है, ताकि निचले स्तर पर भी प्रशासनिक कार्य बिना किसी बाधा के चलते रहें।

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