December 7, 2025

7 साल के बच्चे की हत्या आरोपी को आजीवन कारावास, बाल दिवस पर अदालत का फैसला

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मेदिनीपुर जिला अदालत ने एक सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में एक युवक को शनिवार दोषी करार आजीवन कारावास की सजा दिया है। इसके अलावा ₹15000 फंड किया गया है पैसे न चुकाने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

विशेष बात यह है कि मेदिनीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट-वन (FTC-1) के न्यायाधीश सुब्रत घोष ने शुक्रवार कोो दोषीकरार दिया था। फैसला बाल दिवस (14 नवंबर) के दिन सुनाया।
​आरोपी की पहचान स्वदेश लहावर के रूप में हुई है। उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया गया।
​क्या था मामला?
यह दर्दनाक घटना दिसंबर 2021 की है। गढ़बेता थाना क्षेत्र के गढ़बेड़िया गांव का रहने वाला 7 वर्षीय अनिमेष लहावर 12 दिसंबर को अपने घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी समय, गांव का ही युवक स्वदेश लहावर (जो उस समय 21 वर्ष का था) उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर कहीं ले गया।
​जब अनिमेष घर नहीं लौटा, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पांच दिन बाद, 17 दिसंबर को, बच्चे का शव गांव के पास के जंगल से बरामद किया गया। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई थी।
​अदालती कार्यवाही
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी स्वदेश लहावर को गिरफ्तार किया और मेदिनीपुर जिला अदालत में मुकदमा शुरू हुआ।
​सरकारी वकील शीर्षेंदु माइति के अनुसार, इस मामले में कुल 15 गवाहों ने गवाही दी, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे। सभी गवाहों के बयानों और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर, न्यायाधीश ने शुक्रवार को स्वदेश को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत दोषी को शनिवार (15 नवंबर) आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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