





संवाददाता: आगामी मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। आयोग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले बाइक के आवागमन पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। मुख्य रूप से ‘बाइक रैलियों’ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।



समय और नियम:

आयोग ने स्पष्ट किया है कि बाइक चलाने पर यह प्रतिबंध शाम 6:00 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त, सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 के बीच बाइक चलाने की अनुमति तो होगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पिलर राइडर (पीछे बैठने वाला सह-यात्री) बैठाने की अनुमति नहीं होगी।
आपातकालीन स्थिति में छूट:
हालांकि, आपातकालीन और अनिवार्य सेवाओं के लिए इन नियमों में ढील दी गई है। मरीजों को अस्पताल ले जाने या अन्य किसी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में आवाजाही संभव होगी।
अनुमति अनिवार्य:
विशेष परिस्थितियों में यदि किसी को यात्रा करनी पड़ती है, तो उसके लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना वैध कारण या अनुमति के बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयोग का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखना है।





