चुनावी पाबंदियां: वोटिंग के दौरान शराब की बिक्री और बाइक रैली पर लगा कड़ा प्रतिबंध

April 22, 2026 8:42 PM

​कोलकाता: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई अहम पाबंदियां लगाई गई हैं, जो शराब की दुकानों से लेकर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही तक प्रभावी रहेंगी।

​शराब की दुकानें रहेंगी बंद (Dry Days)

​प्रशासनिक आदेश के अनुसार, मतदान के चरणों के दौरान पूरे राज्य में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी:

​पहला चरण: 20 से 23 अप्रैल तक पूरे राज्य में शराब की दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे।

​दूसरा चरण: 25 से 29 अप्रैल तक फिर से शराब की बिक्री पर पाबंदी लागू होगी।

​मतगणना दिवस: 4 मई को वोटों की गिनती के दिन भी पूरे दिन शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है।

​बाइक और यातायात पर सख्त नियम

​सड़कों पर भीड़भाड़ और संभावित रैलियों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू किए गए हैं:

​बाइक रैली पर रोक: मतदान के दोनों चरणों से दो दिन पहले से ही किसी भी प्रकार की बाइक रैली निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

​रात का प्रतिबंध: आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

​दोपहिया वाहन पर सवारी: सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच बाइक पर दो लोगों के बैठने (Double Riding) पर प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय आपातकालीन स्थितियों के।

​वोटिंग के दिन छूट: केवल मतदान के उद्देश्य से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक चलाने की अनुमति होगी।

​विशेष अनुमति: यदि किसी को इन प्रतिबंधों के दौरान बाइक के इस्तेमाल की आवश्यकता है, तो उसे स्थानीय प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी।

​पर्यटकों के लिए निर्देश

​चुनाव प्रक्रिया के दौरान तटीय क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 21 से 23 अप्रैल के बीच दीघा समेत राज्य के अन्य समुद्र तटीय शहरों में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है।

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि वे शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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