




मेदिनीपुर: सबंग में एक सहकारी बैंक से लाखों रुपये के गबन के मामले में 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मेदिनीपुर की एक अदालत ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व अंचल अध्यक्ष जयदेव पाल को दोषी करार दिया है।


अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए जयदेव पाल को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर एक लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयदेव पाल पर सबंग स्थित एक सहकारी बैंक से बड़ी रकम की हेराफेरी करने का गंभीर आरोप था। यह मामला पिछले 13 सालों से अदालत में विचाराधीन था। इतने लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से इलाके में काफी हलचल है। स्थानीय लोगों और राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है।





