खड़गपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कोरोना से मरने वाले के परिवारों को सरकारी अनुदान देने का काम शुरु हो गया है। ज्ञात हो की 30 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी किया था जिसके तहत प्रत्येक राज्य सरकारों को कोरोना से मरने वाले हर शख्स के परिजनों को 50 हजार रुपए आर्थिक अनुदान देने की बात कही गई थी। उसी के तहत पश्चिम मेदिनीपुर जिले में आर्थिक अनुदान देने का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जिले में कुल 56 परिवारों को अनुदान की राशि मिल चुकी है लेकिन अभी भी कई सारे परिवार है जिन्हें यह राशि मिलनी बाकी है। इस मामले में जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी भुवन चंद्र हांसदा ने बताया कि कोरोना से मरने वाले शख्स के परिवार के लोग उसका नाम, पता, डेथ सर्टिफिकेट, बैंक खाता समेत सभी मांगे हुए कागजात के साथ नजदीकी एसडीओ या बीडीओ ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते है और ज्यादा जानकारी के लिए स्वास्थ्य दफ्तर में संपर्क कर सकते है। ज्ञात हो कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले में अब तक कुल 510 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।
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