100 दिन काम योजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना






पश्चिम बंगाल में 100 दिनों की काम (मनरेगा) योजना को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें योजना को राज्य में फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था।




सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस फैसले को “बंगाल के लोगों की ऐतिहासिक जीत” करार दिया।

क्या था मामला?
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले एक आदेश में केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी हो गया।
अभिषेक बनर्जी का केंद्र पर हमला:
इस न्यायिक फैसले के बाद, अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र पर “राजनीतिक प्रतिशोध” के लिए बंगाल को आर्थिक रूप से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा “राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में विफल” रही है, इसीलिए वह राज्य के गरीबों को उनके हक के पैसे से वंचित कर रही थी।
बनर्जी ने इस फैसले को “लोकतंत्र का थप्पड़” बताते हुए कहा कि यह उन लोगों के खिलाफ है जो बंगाल को “धमकाकर चुप” कराना चाहते हैं। उन्होंने इस जीत को “बाहरी, बंगाल-विरोधी जमींदारों” की हार बताया।
