




रेलवे यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खान-पान सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत, खड़गपुर डिवीजन ने ट्रेन संख्या 12860 (गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस) में एक विशेष निरीक्षण किया। इस दौरान यात्रियों को अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाई जा रही बिना अनुमति वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (PDW) की 80 पेटियां जब्त की गईं।


यह जब्ती वाणिज्यिक विभाग द्वारा एक नियमित निरीक्षण के दौरान की गई, जो ट्रेनों में अनधिकृत खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान का हिस्सा है। यह पानी रेलवे द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप नहीं था, इसलिए यात्रियों को इसकी बिक्री रोकने के लिए इसे तुरंत जब्त कर लिया गया।

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में केवल अनुमोदित ब्रांड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री की अनुमति देता है। बिना अनुमति वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री सख्त वर्जित है। खड़गपुर डिवीजन अनधिकृत वेंडिंग पर अंकुश लगाने और यात्रियों को सुरक्षित व स्वच्छ उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से औचक निरीक्षण कर रहा है।
यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वे केवल अधिकृत वेंडरों से ही पानी खरीदें और उपयोग से पहले सुनिश्चित करें कि बोतलों पर अनुमोदित ब्रांडिंग और उचित सील मौजूद हो। यदि कोई अनधिकृत बिक्री दिखाई देती है, तो यात्री ‘रेल मदद’ (Rail Madad) के माध्यम से, 139 डायल करके, या ऑन-बोर्ड रेलवे कर्मचारियों को सूचित करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। खड़गपुर डिवीजन अपने रेलवे नेटवर्क में सेवा, स्वच्छता और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।





