पांचबेड़िया में लोहा गोदाम सील, गोदाम व ट्रक मालिक गिरफ्तार, पांच दिनों की पुलिस हिरासत, चोरी का लोहे खरीद फरोख्त का आरोप

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खड़गपुर, पांचबेडिया इलाके में लोहे के गोदाम में पुलिस ने छापा मार गोदाम मालिक गोदाम सील कर दिया व गोदाम मालिक शेख नौशाद व ट्रक मालिक जो कि ड्राइवर भी है परमदेव यादवको गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने पर पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मालूम हो गोदाम का मालिक शेख नौशाद भूतपूर्व तृणमूल पार्षद व उपपौरपिता का रिश्तेदार है।

आरोप है कि पांचबेडिया में अवस्थित उक्त गोदाम से हावड़ा के बजरंगबली लौह मंडी में चोरी के आयरन स्क्रैप भेजा जाता था . यह अवैध कारोबार वर्षों से जारी था . सोमवार की दोपरह ट्रक में आयरन स्क्रैप लोड किए जाने की खबर मिलते ही एसडीपीओ दीपक सरकार के नेतृत्व में खड़गपुर टाउन थाना पुलिस की एक टीम ने दबिश दी एवं ट्रक चालक से सटीक जवाब न पाने की हालत में गोदाम के मालिक शेख नौशाद एवं ट्रक चालक परमदेव यादव को धर दबोचा . पुलिस पहले उनसे वैध कागजात की मांग की पर न दिखा पाने की हालत में अधेड़ शेख नौशाद व ट्रक चालक परमदेव को पांचबेडिया के समशेर चौक से गिरफ़्तार कर लिया गया .

साथ ही कबाड लोहे से भरा ट्रक भी ज़ब्त कर लिया गया जिसका अनुमानिक वजन 151.9 क्विंटल बताया जाता है . हावड़ा के घुसुडी के ट्रक चालक परम देव(42) को अवैध कारोबार में संलिप्त होने के अपराध में गिरफ़्तार केया गया है . आरोप है कि .वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अवैध तरीके से गोदाम चलाया जा रहा था इधऱ नगरपालिका ने भी अवैध तरीके से गोदाम चलाने को लेकर कार्रवाई कर रही है।

वार्ड 4 के टीएमसी पार्षद नरगिस परवीन का कहना है कि इलाके में अवैध कार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी शेख सत्तार का कहना है कि उक्त गोदाम में चोरी के लोहे का कारोबार से इलाके के लोग परेशान है आसपास तीन स्कुल है लेकिन गोदाम का भारी वाहन के आवागमन से कभी भी बच्चों के साथ दुर्घटना घट सकती है।

ज्ञात हो कि दोनों को मंगलवार को खड़गपुर महकमा अदालत मे पेश किए जाने पर पांच दिनो की पुलिस रिमांड में भेजा गय पूलिस पूछताछ कर रही है। पश्चिम मेदिनीपुर के एसपी धृतिमान सरकार ने कहा कि गोदाम से अवैध कार्य होने की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल में जा कागजात मांगे तो कागजात दिखाने में असफल रहने पर गोदाम व ट्रक मालिक पर कार्रवाई की गई व गोदाम सील कर दिया गया। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 411, 413 व 414 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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